सीहोर जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए दलों का गठन
जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम वन स्टॉप सेंटर जिला उद्योग केन्द्र के पिछे बनाया गया है
डेस्क रिपोर्ट, सीहोर : “देवउठनी ग्यारस” के अवसर पर विवाह मुहूर्तो सर्वाधिक होते है इस अवसर पर सामूहिक विवाहों का आयोजन भी सर्वाधिक होते है। इस अवसर पर बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बाल विवाह की सूचना के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया हैं। उन्होंने कहा कि कन्ट्रोल रूम पर संबंधित प्रभारी अपने दल के साथ पूरे समय अपने कार्यक्षेत्र पर उपस्थित रहकर जैसे ही बाल विवाह की सूचना मिलने पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे। दल प्रभारी अपने स्तर से भी अपने क्षेत्र अंतर्गत अन्य स्टाफ को इस कार्य के लिए निर्देशित कर सकेंगे। जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम का दूरभाष नं. 07562-221666 पर प्राप्त सूचनाएं संबंधित परियोजना अधिकारी को देंगे। “देवउठनी ग्यारस” के अवसर पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पुरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए दलों का गठन किया जाता हैं।
इस संबंध में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने आदेश जारी कर जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम वन स्टॉप सेंटर जिला उद्योग केन्द्र के पिछे बनाया गया है जिसका दूरभाष नं. 07562-221666 पर सूचनाएं दी जा सकती है। इसके प्रभारी अधिकारी गोतमी गोलाई यहायक संचालक का मो.7389830976 है और सहा प्रभारी सुरेश पांचाल, बसरत सुल्तान को बनाया गया है। कलेक्टर सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (दल प्रभारी), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस),खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी कोतवाली, बाल कल्याण अधिकारी थाना कोतवाली, भुपेन्द्र अहिरवार (पर्यवेक्षक), थाना प्रभारी, मण्डी, बाल कल्याण अधिकारी थाना मण्डी, माधवी सिंह (प्र0 परियोजना अधिकारी, संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर रहेगी। इसी श्रखृला में श्यामपुर एवं दौराह के लिए तहसीलदार श्यामपुर (दल प्रभारी), थाना प्रभारी, श्यामपुर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी श्यामपुर, माधवी सिंह (परियोजना अधिकारी) संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर रहेगी।
आष्टा अनुभाग अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)(दल प्रभारी),अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी आष्टा, सिद्धीकगंज, बाल कल्याण अधिकारी आष्टा, सिद्धीकगंज, कुलदीप शर्मा (परियोजना अधिकारी),संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर,रहेगी। तहसील जावर क्षेत्रान्तर्गत तहसीलदार जावर(दल प्रभारी),थाना प्रभारी जावर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी जावर, रामनाथ धुर्वे (परियोजना अधिकारी), संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर रहेगी।
इसी प्रकार अनुभाग इछावर के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) (दल प्रभारी), अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी इछावर, बाल कल्याण अधिकारी इछावर, गरिमा वायकर (परियोजना अधिकारी), संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर रहगी। इसी श्रृक्षला में अनुविभाग भैरूदा अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)(दल प्रभारी), ‘अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, थाना प्रभारी भैरूदा, बाल कल्याण अधिकारी, अनुप श्रीवास्तव (परियोजना अधिकारी), संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर रहेगी। अनुविभा बुधनी के लिए अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)(दल प्रभारी), अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस), खण्ड चिकित्सा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी,थाना प्रभारी बुधनी, रेहटी, शाहगंज, बाल कल्याण अधिकारी बुधनी, रेहटी, शाहगंज, अनुप श्रीवास्तव (प्र0 परियोजना अधिकारी) एवं संबंधित क्षेत्र की समस्त सुपरवाईजर रहेगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि दल प्रभारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत होने वाले सामूहिक विवाहों में वर-वधुओं की आयु के प्रमाण पत्रों का अवलोकन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो। वर अथवा वधु की आयु कम पाए जाने पर बाल विवाह रोकने का प्रयास करेंगे अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उड़न दस्तों के दलों द्वारा यदि उनके क्षेत्राधिकार में कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो बाल विवाह करने वाले और बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले जैसे बाल विवाह में सम्मिलित बाराती, विवाह स्थल, गार्डन मालिक, टेन्ट हाउस मालिक, खाना बनाने वाले रसोईयां, केटरर, काजी, पण्डित, तथा पत्रिका छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के विरूद्व भी बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम-2006 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।