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15 जुलाई तक दे सकते हैं सुझाव, कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन सुझाव मांगे

डेस्क रिपोर्ट, भोपाल : मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए सुझाव एवं अनुशंसा प्रस्तुत करने के लिए समिति गठित की गई है, जिसने इस धारा को से 15 जुलाई 2023 तक लिखित सुझाव मांगे हैं।

इस बारे में मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक ने बताया कि इस हितधारकों मंडी समिति, मंडी बोर्ड अधिकारी, कर्मचारी, किसान, व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता, हम्माल, तुलावटी, व्यापारी संघ एवं आमजनों से मौजूद मंडी अधिनियम मंडी उपाधि वर्तमान परिदृश्य तथा डिजिटलाइजेशन के कारण वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप वांछित संशोधन के संबंध में सुझाव मांगे गए हैं। यह सुझाव ईमेल आईडी ( Email Id ) mpmandiact1972.amendment@gmail.com पर या गूगल फॉर्म लिंक ( Google Form Link ) https://shortrul.at/syKTV मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन: 462011 पर डाक से प्रेषित कर सकते हैं।

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